

काशीपुर – उत्तराखंड के लोेक सूचना अधिकारियों को सूचना प्रार्थना पत्र ऑन लाइन देने व प्रथम अपीलीय अधिकारियों को ऑन लाइन अपील फाइल करने की व्यवस्था करने के निर्देश उत्तराखंड सूचना आयोग ने उत्तराखंड शासन को दिये हैै। यह निर्देश काशीपुर के सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन एडवोकेट द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त को प्रेषित सूचना अधिकार क्रियान्वयन में सुधार सम्बन्धी सुझाव पर कार्यवाही करते हुये मुख्य सूचना आयुक्त शत्रुघ्न सिंह ने दिये है।

काशीपुर निवासी सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन (एडवोकेट) ने उत्तराखंड के मुख्य सूचना आयुक्त शत्रुघ्न सिंह को उत्तराखंड में सूचना अधिकार क्रियान्वयन में सुधार हेतु विस्तृत सुझाव पत्र दिनांक 22 जनवरी 21 को प्रेषित किया था। इन सुझावों पर गंभीरता से विचार करते हुये मुख्य सूचना आयुक्त शत्रुघ्न सिंह ने इन पर कार्यवाही करते हुये सूचना अधिकार के नोडल विभाग सामान्य प्रशासन विभाग को नदीमुद्दीन के सुझाव पत्र की प्रति प्रेषित करने के साथ ऑन लाइन सूूचना प्रार्थना पत्रों, अपीलोें की व्यवस्था तथा शुल्क जमा कराने की व्यवस्था स्थापित करने को निर्देश दियेे हैै।

इस आशय का पत्र 10 फरवरी 2021 सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखंड शासन देहरादून को उत्तराखंड सूूचना आयोेग केे प्रभारी सचिव बंशी लाल राणा द्वारा भेजा गया हैै, इसकी प्रति नदीम को भी उपलब्ध करायी गयी हैै। सूचना आयोग द्वारा उत्तराखंड शासन को 10 फरवरी 2021 को भेजे गए पत्र के अनुसार सूचना अधिकार विशेषज्ञ नदीमुद्दीन ने अपने सुझाव पत्र दिनांक 22-01-2021 के माध्यम से मुख्य सूचना आयुक्त को उत्तराखंड राज्य में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन में सुधार हेतु सुझाव दिए हैं।
(सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन एडवोकेट)
कोविड-19 संक्रमण के दौैरान माननीय आयोग के द्वारा प्रथम अपील एवं द्वितीय अपीलोें/शिकायतों की सुनवाई वीडियो/ऑडियो केे माध्यम से किये जाने का निर्णय लिया गया। जिसे राज्य की भौगोलिक स्थिति केे दृष्टिगत यथावत बनायेे रखते हुए प्रथम अपील की सुुनवाई ऑडियो/विडियोे के माध्यम से किये जाने तथा सुुनवाई की सूचना औैर निर्णय की प्रति ई-मेल/व्हाट्स एप्प से प्रेषित किये जाने का सुझाव दिया गया हैै। उनके द्वारा समस्त विभागाध्यक्षों को विभाग में नामित लोक सूचना अधिकारियोें एवं विभागीय अपीलीय अधिकारियोें की ई-मेल आई0डी0 व व्हाट्स एप्प नंबर को विभाग तथा राज्य सरकार की वेब साइट पर सार्वजनिक किये जाने की अपेेक्षा की गयी हैै। आयोेग के पत्र में यह भी उल्लेख है कि नदीम नेे सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन शुल्क व वांछित सूूचना के सापेक्ष मांगे जानेे वाले शुल्क को इलैैक्ट्रानिक विधि से जमा किया जा सके इस हेतु व्यवस्था स्थापित किये जाने का सुझाव दिया गया हैै। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रतिवर्ष विधानसभा की पटल पर वार्षिक रिपोर्ट समय सेे रखे जानेे का भी सुुझाव दिया गया हैै।





















