
🟤 विक्की रस्तोगी
पटना – बिहार में उम्रकैद की सजा काट रहा कैदी विक्की आनंद 15 दिन के लिए पैरोल पर जेल से बाहर आएगा. पटना हाईकोर्ट ने उसे पैरोल पर रिहा करने का आदेश दिया है ताकि वह पत्नी को गर्भधारण करा सके. कैदी को पैरोल उसकी पत्नी की याचिका पर मिली है. पत्नी ने गुहार लगाई थी कि वह नि:संतान है. वह मां बन सके इसके लिए उसके पति को पैरोल पर रिहा की जाए।
⚫ जेल की सजा काट रहे कैदी के बीमारी, शादी या परिजन की मौत जैसे कार्यक्रम के लिए पैरोल पर बाहर आने की खबर तो आपने पढ़ी होगी, लेकिन क्या कभी ऐसा मामला देखा है जब कोर्ट ने कैदी को बच्चा पैदा करने के लिए जेल से बाहर जाने की मोहलत दी हो.
🔵 जेल की सजा काट रहे कैदी के बीमारी, शादी या परिजन की मौत जैसे कार्यक्रम के लिए पैरोल पर बाहर आने की खबर तो आपने पढ़ी होगी, लेकिन क्या कभी ऐसा मामला देखा है जब कोर्ट ने कैदी को बच्चा पैदा करने के लिए जेल से बाहर जाने की मोहलत दी हो.
पटना हाईकोर्ट ने शायद ऐसा पहला फैसला किया है.
🟢 पत्नी ने लगाई थी याचिका
2019 में विक्की की पत्नी रंजीता पटेल ने पटना हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. याचिका में रंजीता ने विक्की को बच्चा पैदा करने के लिए पैरोल पर छोड़ने की गुहार लगाई थी ताकि वंशवृद्धि हो सके. उसने दलील दी थी कि वह नि:संतान है और मां बनना उसका अधिकार है.
🔴 इस याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने नालंदा जिला न्यायालय को निर्देश दिया कि कैदी को 15 दिन के पैरोल पर रिहा करें।
(विक्की रस्तोगी हाई कोर्ट इलाहाबाद के वरिष्ठ अधिवक्ता है)





















