– इंडिया नज़र ब्यूरो नैनीताल/रुद्रपुर – उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने ऊधमसिंह नगर जिले के रुद्रपुर स्थित डिजिटल वर्ल्ड स्कूल की मान्यता रद्द किए जाने के मामले में बड़ा राहतभरा आदेश दिया है। न्यायालय ने जिला शिक्षाधिकारी द्वारा जारी मान्यता निरस्तीकरण आदेश को प्रथम दृष्टया नियम विरुद्ध मानते हुए उस पर रोक लगा दी है।
वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए जिला शिक्षाधिकारी और स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिए हैं कि नोटिस के संबंध में दस दिनों के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करें।
जानकारी के अनुसार, रुद्रपुर में गुरुनानक डिग्री कॉलेज के समीप संचालित डिजिटल वर्ल्ड स्कूल में कक्षा एक से पांच तक लगभग 390 छात्र अध्ययनरत हैं। स्कूल को वर्ष 2025 में राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त हुई थी।
बताया गया कि बीती 6 मई को जिला शिक्षाधिकारी ने स्कूल का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान स्कूल को निर्धारित मानकों के अनुरूप न पाए जाने का हवाला देते हुए प्रबंधन से दो दिनों के भीतर जवाब मांगा गया। समय पर जवाब न मिलने के आधार पर 12 मई को स्कूल की मान्यता रद्द करने के आदेश जारी कर दिए गए।
इसके खिलाफ स्कूल प्रबंधन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में दलील दी गई कि बिना उनका पक्ष सुने बेहद जल्दबाजी में कार्रवाई की गई, जबकि नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो चुका है और स्कूल में 390 बच्चे अध्ययन कर रहे हैं। ऐसे में अचानक मान्यता रद्द होने से छात्रों और अभिभावकों के सामने गंभीर समस्या खड़ी हो गई है।
अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फिलहाल मान्यता रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी है। अब दोनों पक्षों से जवाब मिलने के बाद अगली सुनवाई में मामले पर विस्तृत विचार किया जाएगा।




















