
| इंडिया नज़र ब्यूरो,बाजपुर | जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऊधम सिंह नगर के तत्वावधान में उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से बाजपुर में एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऊधम सिंह नगर के सचिव योगेंद्र कुमार सागर के निर्देशानुसार आयोजित किया गया।
शिविर का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों की जानकारी देना, उन्हें पारदर्शी, निष्पक्ष और टिकाऊ व्यापारिक प्रथाओं के प्रति जागरूक करना तथा डिजिटल धोखाधड़ी, भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित ई-कॉमर्स गतिविधियों से बचाव के उपायों से अवगत कराना रहा। आयोजन के दौरान उपभोक्ताओं को सुरक्षित और जिम्मेदार खरीदारी के लिए जागरूक किया गया।

इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिवक्ता श्री महिपाल सिंह ने उपभोक्ताओं को संबोधित करते हुए बताया कि उपभोक्ता अधिकार बुनियादी अधिकार हैं, जिनका उद्देश्य उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापार प्रथाओं, भ्रामक विज्ञापनों और घटिया गुणवत्ता वाले उत्पादों से संरक्षण प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के छह प्रमुख अधिकार हैं, सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चयन का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, क्षतिपूर्ति (निवारण) का अधिकार और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। इन अधिकारों के माध्यम से उपभोक्ता सूचित और सशक्त निर्णय लेकर अपने हितों की रक्षा कर सकते हैं। उन्होंने उपभोक्ताओं को यह भी जानकारी दी कि यदि उनके अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वे राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) के टोल-फ्री नंबर 1800-11-4000 या 1915 पर कॉल कर सकते हैं अथवा 8800001915 पर एसएमएस भेज सकते हैं। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता हेल्पलाइन की वेबसाइट पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत जिला आयोग में शिकायत की मौद्रिक सीमा बढ़ाकर एक करोड़ रुपये तक कर दी गई है, जबकि इससे अधिक राशि के मामलों के लिए राज्य आयोग में अपील की जाती है।
कार्यक्रम में पीएलवी शशि गुप्ता ने सुरक्षा के अधिकार पर प्रकाश डालते हुए बताया कि यह अधिकार उपभोक्ताओं को जीवन और संपत्ति के लिए हानिकारक वस्तुओं एवं सेवाओं से सुरक्षा प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि मिलावटी एवं घटिया गुणवत्ता वाले उत्पादों से बचने के लिए उपभोक्ताओं को स्वयं भी सजग और जागरूक रहना आवश्यक है।
वहीं पीएलवी शिवानी दीपक और पीएलवी संगीता ने चयन के अधिकार और सुनवाई के अधिकार के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उपभोक्ता को विभिन्न उत्पादों और सेवाओं में से अपनी पसंद के अनुसार प्रतिस्पर्धी कीमतों पर चयन करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि किसी भी शिकायत की स्थिति में उपभोक्ता को तुरंत उपभोक्ता अदालत या केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) से संपर्क करना चाहिए। जागरूकता शिविर में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया और उपभोक्ता अधिकारों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कीं।























