
– इंडिया नज़र ब्यूरो रुद्रपुर – उत्तराखंड हाई कोर्ट नैनीताल ने पंचवटी स्टेट प्रोजेक्ट के मामले में जिलाधिकारी ऊधम सिंह नगर द्वारा पारित आदेश पर रोक लगा दी है, जिससे सैकड़ों परिवारों के साथ ही इन्वेस्टरों को कुछ राहत मिल गई है।
विदित है कि जिलाधिकारी न्यायालय में चल रहे वाद संख्या 51/0 1 वर्ष 2017-18 में जिलाधिकारी ऊधम सिंह नगर ने 23 सितम्बर 2021 को बलविंदर कौर की पट्टे शुदा भूमि को राज्य सरकार में निहित करने के आदेश पारित किए थे, जिसके विरुद्ध बलविंदर कौर हाई कोर्ट नैनीताल की शरण में गई थी। हाई कोर्ट नैनीताल में रिट संख्या 2180 / 2021 में 26 अक्टूबर 2021 को सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी ऊधम सिंह नगर रंजना राजगुरु के आदेश पर रोक लगा दी है तथा राज्य सरकार के अधिकारियों को आदेशित किया है कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई सख्त कदम ना उठाया जाये।

जनहित को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट द्वारा पारित आदेश से पंचवटी स्टेट प्रोजेक्ट के निवेशकों को भी बड़ी राहत मिली है।





















