
देहरादून- जैसे जैसे उत्तराखंड में विधानसभा-2022 के चुनाव नज़दीक आते जा रहा है,वैसे-वैसे उत्तरखंड की त्रिवेंद्र सरकार एक्शन में आती जा रही है। आज उत्तराखंड के हरिद्वार जिले को एक अधिसूचना के माध्यम से हरिद्वार जिले के सभी नगर निगम,नगर पालिका एवं नगर पंचायतो , को तत्काल प्रभाव से वधशालाविहीन क्षेत्र घोषित कर दिया गया है।

उत्तराखंड शासन के शहरी विकास अनुभाग-2 सचिव शैलेश बगोली द्वारा अधिनियम 1959 की धारा 429 क और नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा 237 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई अधिसूचना में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हरिद्वार क्षेत्रान्तर्गत अवस्थित समस्त नगर निगमो,नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतो को तत्काल प्रभाव् से बधशालाविहीन क्षेत्र घोषित किए जाने सम्बंधित नगर निकायों द्वारा सुसंगत अधिनियमों के तहत पशुवधशालाओं के संचालन हेतु दी गई अनापत्ति निरस्त किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। इस अधिसूचना की प्रतिया हरिद्वार जिले के नगर आयकर,अधिशासी अधिकारी एवं समस्त नगर निकायों को भेजी गई है।




















