– अलीना मलिक की याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग के मतगणना रोकने संबंधी आदेश किए निरस्त
– इंडिया नज़र ब्यूरोनैनीताल/किच्छा – किच्छा और सिरौली कलां नगर पालिका चुनाव को लेकर चल रही कानूनी प्रक्रिया में गुरुवार को महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया। नैनीताल हाईकोर्ट ने दोनों नगर पालिकाओं में संपन्न हुए चुनाव की मतगणना पर लगी रोक को हटा दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को मतगणना की प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए हैं। यह मामला किच्छा के वार्ड नंबर 17 से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहीं अलीना मलिक की ओर से दायर याचिका से जुड़ा है। याचिका में चुनाव संपन्न होने के बाद मतगणना कराए जाने की मांग की गई थी।
मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति आलोक महरा की खंडपीठ में हुई। सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने मतगणना पर रोक लगाए जाने को लेकर सवाल करते हुए टिप्पणी की कि जब दोनों नगर पालिकाओं में चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, तो मतगणना पर रोक क्यों लगाई गई है। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से मतगणना पर लगाई गई रोक से संबंधित आदेश को निरस्त कर दिया। साथ ही मतगणना की प्रक्रिया जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

याचिकाकर्ता अलीना मलिक की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता सी.के. शर्मा के मुताबिक, हाईकोर्ट द्वारा मतगणना पर लगी रोक हटाए जाने के बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग किसी भी समय मतगणना कराने का आदेश जारी कर सकता है। कोर्ट के इस आदेश के बाद किच्छा और सिरौली कलां नगर पालिका चुनाव के प्रत्याशियों और समर्थकों की निगाहें अब राज्य निर्वाचन आयोग के अगले आदेश पर टिकी हैं। मतगणना की तारीख और समय को लेकर आयोग की ओर से औपचारिक आदेश जारी किया जाना बाकी है।
गौरतलब है कि किच्छा नगर पालिका से अलग कर सिरौली कलां को नगर पालिका बनाए जाने को लेकर पहले से ही न्यायालय में मामला विचाराधीन था। इसी कानूनी विवाद के बीच दोनों नगर पालिकाओं के चुनाव कराए गए थे, लेकिन मतगणना और परिणाम घोषित किए जाने पर रोक लगा दी गई थी।
अब हाईकोर्ट द्वारा मतगणना पर लगी रोक हटाए जाने के बाद दोनों नगर पालिकाओं के चुनाव परिणाम सामने आने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि, परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग के आगामी निर्देशों के अनुसार ही आगे बढ़ेगी।

















